न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।
बेगूसराय जिले के गैर-वन क्षेत्रों में घोड़परास (नीलगाय) एवं जंगली सूअर द्वारा फसलों को होने वाली क्षति के मद्देनजर कृषकों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पात्र किसानों को फसल क्षति के आकलन के आधार पर ₹50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

फसल क्षति होने पर संबंधित किसान को घटना के 48 घंटे के भीतर लिखित आवेदन निकटतम वन क्षेत्र कार्यालय अथवा संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC), अद्यतन लगान रसीद, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित वन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा क्षतिग्रस्त खेत का स्थल निरीक्षण कर जांच एवं क्षति का आकलन किया जाएगा। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्रता के अनुरूप स्वीकृत अनुग्रह राशि संबंधित किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।


