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8 जून तक बेगूसराय जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल चलेंगे 11:30 बजे तक

न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।

बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान एवं विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर आवश्यक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग-05 तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 10:00 बजे के बाद तथा वर्ग-06 से वर्ग-12 तक के पठन-पाठन पर पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है ताकि विद्यार्थियों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।

यह आदेश दिनांक 05 जून, 2026 से 08 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा। संबंधित सभी विद्यालयों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

By National News Today

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