न्यूज डेस्क ::–
लोकसभा चुनाव निर्वाचन की घोषणा के साथ ही उसी दिन से आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन को स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में सभी बैंकों के प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी लेखा अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध कराना है।
@ किसी भी खाता में ₹10 लाख से अधिक की जमा-निकासी की सूचना और असामान्य तथा संदेहास्पद नगद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख से अधिक की राशि किसी भी परिस्थिति में बैंक में जमा किया गया हो जबकि पिछले 2 महीने के दौरान इस प्रकार की जमा और निकासी ना की गई हो।
@ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते से आरटीजीएस या नेफ्ट द्वारा राशि का और असामान्य स्थानांतरण किया गया हो जबकि ऐसे लेनदेन पहले नहीं हुआ हो।
@ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके जीवन साथी या आश्रितों के बैंक खाते से 1लाख से अधिक की नगदी जमा या निकासी की गई हो।
@ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते में एक लाख से अधिक नगदी की जमा निकासी की गई हो अन्य कोई संदेहास्पद नगदी या लेनदेन जिसका निर्वाचन संबंधित रिश्वत लेने के उपयोग किया गया हो।
@ सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी बैंकों की मुख्य शाखा अपने अन्य शाखा से उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर उसे दूसरे दिन 11:00 बजे तक लेखा अनुश्रवण कोषांग भेजना निश्चित करें।