Mon. Feb 9th, 2026

09 से 23 फरवरी 2026 तक बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू, धरना-प्रदर्शन के लिए लेना होगा मंजूरी

न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।

बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा, पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति तथा सार्वजनिक शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर बेगूसराय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत रिफाइनरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश दिनांक 09 फरवरी 2026 की प्रातः 06:00 बजे से 23 फरवरी 2026 की प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार रिफाइनरी के गेट संख्या 3-D, 4-A, 01-B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के आसपास 500 गज की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने या मजमा लगाने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी, डंडा, भाला, गंडासा, तलवार अथवा किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, पिकेटिंग या विरोध कार्यक्रम करना वर्जित होगा तथा यदि किसी मान्यता प्राप्त यूनियन को अपनी मांगों के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करना हो तो इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यह निर्णय बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है। रिफाइनरी को आवश्यक सेवा एवं सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग घोषित किया गया है और कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन की सूचना प्राप्त होने के उपरांत सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा राष्ट्रव्यापी पेट्रोलियम आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

By National News Today

नेशनल न्यूज़ टुडे वेब पोर्टल के रूप में आप लोगों के बीच है। यह न्यूज़ पोर्टल "खबरें वही जो हो सही" को अक्षरसः पालन करते हुए, आपके बीच में सदैव ताजातरीन ख़बरों से अवगत कराते रहेंगे।

Related Post

You Missed