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भोजपुर के कोईलवर नगर पंचायत में नगरपालिका प्रवेश शुल्क के नाम पर प्रशासन की मिलीभगत से खाली ट्रकों से खुलेआम हो रही है अवैध वसूली

 

@ SDPO 2 कोईलवर रंजीत सिंह ने कहा नगर पंचायत का नियम की जानकारी नहीं, लेकिन कोईलवर पॉवर ग्रीड के पास रुपया लिया जाता है नगर प्रवेश शुल्क के नाम पर खाली ट्रक गाड़ी से।

न्यूज डेस्क – बबलू कुमार, आरा, भोजपुर।।

भोजपुर जिले के नगर पंचायत कोईलवर में बड़ी ट्रक गाड़ियों से प्रतिदिन नगर प्रवेश शुल्क के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में खाली ट्रक प्रवेश करने पर भी प्रवेश शुल्क के नाम पर ₹100 लिया जा रहा है । इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम में नियम है की नगर क्षेत्र में माल वाहक छोटे गाड़ियों से नगर प्रवेश के नाम पर शुल्क लिया जाता है। यह कहीं से नहीं नियम है की नगर क्षेत्र से गुजरने वाली बड़ी ट्रक, खाली गाड़ियों से नगर प्रवेश शुल्क लिया जाए।

नाम नहीं छापने के शर्त पर स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर पंचायत कोईलवर में बालू लोड करने जा रहे खाली ट्रकों से नगर प्रवेश शुल्क के नाम पर प्रतिदिन कोईलवर- फरहनपुर- चांदी रोड के कोईलवर विद्युत पॉवर ग्रीड के पास सड़क पर करीब दस लड़के अवैध रूप से खाली ट्रकों से खुलेआम पैसे की वसुली किया करते है। आपको बताते चले की  नाम नहीं छापने के शर्त पर स्थानीय लोगों ने बताया इस खेल में जिले के पक्ष और विपक्ष के बड़े सफेदपोस नेता भी शामिल हैं। सफेदपोस नेताओं को शामिल रहने से स्थानीय पुलिस प्रशासन यहां तक की जिला पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करती है। जबकि दिन भर नियमित रूप से कोईलवर थाना पुलिस गश्ती गाड़ी उसी रास्ते से आती जाती है। लेकिन खुलेआम खाली ट्रकों से पैसे की वसुली किया जाता है।

वही ट्रक ड्राइवर ने बतलाया हम लोग भी नियम जानते हैं खाली ट्रक गाड़ियों से कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। नगर प्रवेश शुल्क के नाम पर पैसा ले रहे लड़कों के द्वारा धमकी दिया जाता है। पैसे नहीं देने पर मारपीट भी किया जाता है इसलिए हमलोग डर से ₹100 देकर एक पर्ची ले लेते है।

प्रतीक्षा प्रजापति, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी कोईलवर भोजपुर

इसकी जानकारी जब नगर पंचायत कोईलवर के कार्यपालक पदाधिकारी प्रतीक्षा प्रजापति से पूछा गया तो कहा कि जो नियम लागू है उस पर चल रहा है और बिहार नगरपालिका अधिनियम कानून को देखने की सलाह दी। साथ ही दो नियमावली की फोटो भी दिया। आपको बताते चले की यह कहीं नहीं नियम है की नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाले खाली ट्रक गाड़ियों से नगर प्रवेश शुल्क के नाम पर 100 रु प्रति गाड़ी लिया जाए।

SDPO 2 कोईलवर रंजीत सिंह

इस संबंध में भोजपुर जिले के SDPO 2 कोईलवर रंजीत कुमार सिंह से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें बिहार नगर पालिका अधिनियम कनून की जानकारी नहीं है लेकिन नगर पंचायत कोईलवर क्षेत्र से आने जाने वाली खाली ट्रक गाड़ी से भी नगर प्रवेश शुल्क लिया जाता है , यह मामला नगर पंचायत कोईलवर का है। SDPO 2 कोईलवर रंजीत सिंह से पूछा गया महोदय क्या खाली ट्रकों से नगर प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है उन्होंने कहा हमें बिहार नगर पालिका अधिनियम कानून की जानकारी नहीं है और फोन काट दिए।

नगर पालिका अधिनियम का नियम

इस संबंध में थाना प्रभारी कोईलवर नरोत्तम चंद्रा ने कहा कि नियम नहीं है कि खाली ट्रकों से नगर प्रवेश शुल्क के नाम पर ₹100 लिया जाए। मामला नगर पंचायत कोईलवर क्षेत्र में है नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी बता सकती हैं।

नगर पालिका अधिनियम का नियम

देखना यह है कि जिस तरह बिहार नगरपालिका अधिनियम कानून नियम को ताक पर रखकर भोजपुर जिले के कोईलवर नगर पंचायत में नगर पंचायत प्रवेश शुल्क के नाम पर खाली जा रहे ट्रकों गाड़ी से प्रति गाड़ी ₹100 लिया जाता है अगर नियम है कि खाली ट्रकों से नगर प्रवेश शुल्क लिया जाए तो सही है।
नहीं तो अब जाए कि कोईलवर नगर पंचायत में प्रवेश शुल्क के नाम पर खाली ट्रकों से हो रहे खुलेआम पैसे की अवैध वसूली पर बिहार सरकार के वरीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन भोजपुर के द्वारा कब करवाई करते है ।

By National News Today

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