कानपुर, के ए रिजवी।।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान को 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। कोर्ट आदेश के बाद विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने आदेश दिया।
हेट स्पीच के मामलों में आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद आजम खान अपने घर चले गए।
2019 में चुनाव के दौरान आजम खान के भड़काऊ भाषण के कारण उन पर केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। 2019 में उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इस मामले में उन पर केस दर्ज होने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही थी।