बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।
जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके मद्देनजर रविवार को जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिनियुक्त जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में खासतौर पर बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन समूह द्वारा दिए गए निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रयोग एवं समाजिक दूरी के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह 11 अप्रैल से अगले आदेश तक अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण सील रहते हुए व्यक्तियों द्वारा मास्क प्रयोग, समाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। भ्रमण के दौरान सार्वजनिक अथवा कार्य स्थलों पर व्यक्तियों द्वारा मास्क नहीं पहने पर राशि का जुर्माना, व्यक्ति को मास्क उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।
सभी प्रति नियुक्त पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ताकि दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ-साथ सभी व्यक्ति मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किए हुए हो।कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में जारी आदेश के अनुपालन नहीं करने पर दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के अंदर मौजूद व्यक्तियों से जुर्माना वसूल करते हुए दुकान को दुकान को 3 दिनों के लिए सील कर दिया जाए।
सभी पदाधिकारियों को शहर के अंदर परिचालित ऑटो, ई रिक्शा सहित अन्य प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में कोविड-19 के दिशा निर्देश दिए गए। जिसका अनुपालन शक्ति से करने का निर्देश दिया गया। वाहनों में यात्री के बैठने की क्षमता का 50% के ही उपयोग चालक सहित सभी यात्रियों द्वारा मास्क के प्रयोग तथा नियम के उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर प्रावधानों के अंतर्गत दंड निरूपित करने का निर्देश दिया गया।