अत्याचार निवारण कानून का अनुपालन सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी
समाचार सम्पादक – चन्द्र प्रकाश राज
छपरा/सारण। समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अत्याचार निवारण कानूनों का अनुपालन संशोधित अधिनियम 2016 की धाराओं के अनुरुप किया जाय।
उन्होंने कहा कि पहले चार्जशीट होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को लाभ दिया जाता था। लेकिन संशोधित अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही मुआवजा की स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत देय है। जबकी चार्जशीट होने पर 75 प्रतिशत राशि देनी है।
इस बैठक में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। जिनकी उपस्थिति में जिलाधिकारी श्री सेन द्वारा कुल 142 मामलों की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा वैसे सभी मामलें जिसमें प्राथमिकी दर्ज है, चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान शीघ्र की कर दिया जाएगा।
इस बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के साथ अपर समाहर्ता डॉ गगन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच भरत भूषण प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीएसपी सदर, जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। इसकी जानकारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश ने दी है।