बेगूसराय ::–
@ दुकान में मास्क पहनना अनिवार्य नही तो 3 दिनों के लिए दुकान बंद करने का आदेश
@ निजी गाड़ी सहित कोई भी वाहन में मास्क नहीं पहने पर गाड़ी जप्त करने का आदेश
विजय कुमार सिंह
24 नवंबर 2020 मंगलवार
देश में बढ़ते कोरोनावायरस की महामारी के मद्देनजर बेगूसराय जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव, दीपावली एवं महापर्व छठ के आयोजन के क्रम में सामाजिक दूरी, मास्क पहनना तथा कोरोनावायरस का शत-प्रतिशत टेस्ट नहीं हो पाया था। साथ ही छठ पूजा के दौरान काफी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से भी अपने घर छठ मनाने के लिए आए हैं। ऐसी परिस्थिति में कोविड-19 के संक्रमण के फैलाओ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु कोरोना टेस्ट में तेजी लाने तथा मास्क पहनना प्रभावी ढंग से आवश्यकता है। इस हेतु उन्होंने कई आदेश दिए हैं
@ जिसमें निजी गाड़ी टेंपो, बस, ई-रिक्शा में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं पहने पर वाहन को जप्त किया जाएगा।
@ निजी बस स्टैंड से चलने वाली बसों में शत-प्रतिशत मास्क पहने का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए, नहीं तो आर्थिक दंड वसूला जाएगा।
@ नगर आयुक्त, नगर निगम बेगूसराय एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय को निर्देश दिया गया है कि अपने अधीनस्थ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वेंडर जोन, मार्केट आदि में वीडियोग्राफी करा यह सुनिश्चित करेंगे की मास्क सभी पहने। अगर इसका अनुपालन नहीं होता है तो संबंधित संस्थान को दंड का भागी बनना पड़ेगा।
@ जिस दुकान में ग्राहक और दुकानदार मास्क पहने हुए नहीं रहेंगे वहां छापामार दल जांच करेंगे और पकड़े जाने पर दुकान 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा।
@ आज से अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय को आदेश दिया गया है कि मॉस्क पहनना अनिवार्य करते हुए काली स्थान, कर्पूरी स्थान, मेन मार्केट, कचहरी रोड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फल मंडी इत्यादि क्षेत्रों में मास्क पहनने की अनिवार्यता का अनुपालन एवं चेकिंग का आदेश दिया गया है।
@ सिविल सर्जन बेगूसराय को भीड़भाड़ वाले स्थानों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, सब्जी बाजार, मैन मार्केट एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कैंप आयोजित कर कोरोना टेस्ट करना सुनिश्चित करेंगे।
ऐसा देखा गया है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में सामाजिक दूरी एवं मास्क बहुत ही कारगर साबित हुआ है।

