बेगूसराय ::–
विजय श्री ::–
26 मई 2020 मंगलवार
जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से प्रभावित 08 और नए मामले आने के बाद जिले में अब कोरोना वायरस से प्रभावित मामलों की संख्या 156 हो गई है।
नए मामलों में 01 मटिहानी, 03 चेरियाबरियारपुर एवं 04 मंसूरचक प्रखंड से संबद्ध हैं। ये सभी प्रवासी हैं तथा इन्हें निर्धारित प्रोटकॉल के तहत ईलाज हेतु स्थानीय आइसोलेशन-कम-ट्रीटमेंट केंद्र में भर्ती किया गया है।
साथ ही इनके ट्रेवल हिस्ट्री एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य किए जा रहे हैं ताकि कॉन्टेक्ट में आए सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर उसके सैंपल जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस प्रभावित 05 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव भी आया है। सभी संक्रमण मुक्त व्यक्तियों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। जिले में कोविड-19 से संबंधित अद्यतन आंकड़े निम्न है–
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या — 156
कुल एक्टिव मामलों की संख्या — 123
अब तक स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या — 33
कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या — 00
जांच हेतु भेजे गए कुल सैंपल की संख्या (रि-सैंपलिंग सहित) — 2970
रिपोर्ट प्राप्त हुए कुल सैंपल की संख्या — 2914
निगेटिव रिपोर्ट वाले सैंपल की संख्या — 2758
प्रतीक्षित रिपोर्ट की संख्या– 56
प्रखंड/पंचायतस्तरीय क्वारेन्टाइन केंद्रो की संख्या
— 298
प्रखंड/पंचायतस्तरीय क्वारेन्टाइन केंद्रों में अब तक आवासित कुल प्रवासी श्रमिक/वर्तमान में आवासितों की संख्या — 23276/17246
प्रखंडस्तरीय क्वारेन्टाइन केंद्रों मुक्त किए गए श्रमिकों की संख्या– 6030
आपदा राहत केंद्रों की संख्या/भोजन करने वालों की संख्या — 04/40700
देश के विभिन्न हिस्सों से बरौनी जंक्शन पहुंचने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या/कुल प्रवासी श्रमिकों व अन्य की संख्या — 90/53946
श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले बेगूसराय के प्रवासी श्रमिकों की संख्या — 4526
उन्होंने कहा कि जिलेवासियों को कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझना होगा। लोग अनावश्यक रूप से बाजार में नहीं घूमें तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि बाहर से आने वाले कुछ प्रवासी श्रमिक सीधे तौर पर गांव पहुंच जा रहे हैं। ऐसा करना/होने से कोरोना वायरस के संक्रमण चेन को तोड़ने में कठिनाई हो सकती है।
इसलिए यदि कोई ऐसे व्यक्ति, जो हाल में राज्य के बाहर से आए हैं तथा क्वारेन्टाइन केंद्र में आवासित नहीं हुए हैं, संज्ञान में आते हैं, तो उसके संबंध में तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा जिला नियंत्रण कक्ष, बेगूसराय के दूरभाष नं. 06243-22835 पर सूचित कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कोविड-19, लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन, पीडीएस के माध्यम से की जाने वाली खाद्यान्न वितरण के संबंध में शिकायत संबंधी सूचना भी जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जा सकता है।
जिला पदाधिकारी ने चेरियाबरियारपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय, गोपालपुर में संचालित प्रखंडस्तरीय क्वारेन्टाईन केंद्र पर कल हुई घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है तथा इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेरियाबरिय़ारपुर द्वारा सूचित किया गया है केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षिका श्रीमति सुधा कुमारी द्वारा फर्जी मेन्यू के आधार पर अप्रवासी मजदूरों को स्थानीय प्रशासन के विरूद्ध भड़काने के कारण हिंसा हुई।
हिंसा के दौरान प्रवासी मजदूर द्वारा वहां भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के एक कर्मी को भी पीटा गया। जिसमें वह कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि संबंधित शिक्षिका को शोकॉज किया गया है। साथ ही हिंसा में शामिल प्रवासी मजदूर के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत प्रवासी मजदूरों द्वारा एनएच-28 जाम करने के मामले में अंचलाधिकारी, तेघड़ा द्वारा बताया गया कि कुछ प्रवासी मजदूर ईद के मौके पर घर जाना चाहते थे, जिसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रवासियों द्वारा क्वारेन्टाइन केंद्र से बाहर निकलकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि, बाद में स्थानीय पदाधिकारियों व पुलिस प्रशासन द्वारा समझाकर पुनः उसे क्वारेन्टाइन केंद्र पर लाया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि केद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा ससमय गुणवत्तापूर्ण भोजन आदि भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला पदाधिकारी ने जिले के विभिन्न क्वारेन्टाइन केंद्रों में आवासित प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आकर हिंसापूर्ण कार्य नहीं करें। सभी केंद्रों पर आपदा विभाग द्वारा निर्धारित भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए किसी फर्जी मेन्यू या अफवाह को आधार बनाकर हिंसा न करें और न ही किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। अन्यथा आपदा अधिनियम की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को सीमित करने के प्रयास में सरकार व जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सहयोग की अपील की।