बेगूसराय ::–
विजय श्री ::–
23 मई 2020 शनिवार
कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उद्येश्य से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर जिले में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार के इस संबंध में दिए गए निदेश के आलोक में जिले में परिवहन हेतु निम्न व्यवस्था होगी –
साईकिल, रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।
ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ODD (विषम अंक) एवं EVEN (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जा सकेगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ODD (विषम अंक) नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को EVEN (सम अंक) नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में ड्राईवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
जिस रजिस्टेशन संख्या का अंतिम अंक 1,3,5,7 अथवा 9 होगा, उसे ODD नंबर कहा जाएगा। उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 अथवा 8 होगा उसे EVEN नंबर कहा जाएगा।
ऑटो, कैब, ओला एवं उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा एवं उसमें ड्राईवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी।
टेक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का जिला के बाहर अंतर-जिला परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेगा।
कन्टेन्मेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण क्षेत्रीय प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा पूर्व से निर्धारित किराया से दोगुना किया जाता है।
यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि संबंधित वाहनों की लगातार साफ-सफाई एवं सैनिटाईजेशन की व्यवस्था ड्राईवर द्वारा की जाएगी।
उक्त के अनुपालन करवाने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेगूसराय को सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को क्वारेन्टाइन केंद्रों में रखने संबंधी विभाग के नए दिशा-निर्देश के आलोक में जिले में अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
इसके तहत अब श्रेणी “क” अंतर्गत आने वाले शहरों यथा सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरूग्राम, नोएडा, कोलकाता एवं बंगलुरू से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को ही मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरांत प्रखंडस्तरीय/पंचायतस्तरीय क्वारेन्टाइन केंद्रों में रखा जाएगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी।
जबकि श्रेणी “ख” जिसमें उक्त चिन्हित शहरों को छोड़कर देश के अन्य राज्य/शहर शामिल किए गए हैं, से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारेन्टाइन भेज दिया जाएगा बशर्ते कि उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण परिलक्षित नहीं हो रहे हों। परंतु यदि किसी क्वारेन्टाइन कैंप में श्रेणी “ख” के प्रवासी मजदूरों के साथ श्रेणी “क” से संबंधित शहरों के कोई प्रवासी मजदूर रह रहे हों तो श्रेणी “ख” के प्रवासी मजदूरों को भी 14 दिनों तक क्वारेन्टाइन कैंप में रखा जाएगा।
अन्य राज्यों से आने वाले नए सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण प्रकंड स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। श्रेणी “ख” के शहरों से आए प्रवासी मजदूरों को उनसे होम क्वारेन्टाइन में रहने से संबंधित स्वभिप्रमाणित शपथ पत्र लेकर होम क्वारेन्टाइन में भेजा जाएगा।