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गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन किया जारी, 31 मई तक जारी रहेगा लॉक डाउन, अधिकतर अधिकार राज्य सरकार के पास

 न्यूज़डेस्क ::–

विजय श्री ::–

17 मई 2020 रविवार

विश्वव्यापी महामारी कोरोना  को लेकर पूरे भारत में लॉक डाउन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बार शर्तों के अनुसार छूट भी दी गई है। गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी किया है।

लॉक डाउन 4.0 में बंद रहेंगे ::-

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान, 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे। रेल, मेट्रो, नेशनल और इंटरनेशनल हवाई सेवा, धार्मिक स्थल, मॉल, पब, रेस्तरां, स्कूल, कोचिंग, पब्लिक जमावड़े से सम्बन्धित सेवाएं बंद रहेगी।

इस बार लॉक डाउन 4 में 5 जोन बनाया जाएगा रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर और कंटेन्मेंट। इस जोन का निर्धारण इस बार अधिकार राज्य सरकार को होगा।

 लॉक डाउन 4 को लेकर अधिसूचना जारी

31 मई तक रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक रहेगी। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।  उन्हें साल भर का  कारावास की सजा हो सकती है। जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खेल स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे।

कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो। आरोग्य सेतु एप लोड नहीं है तो उन्हें लोड कराने के लिए कहें।

इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

By National News Today

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