मांझी , एकमा , सारण
मांझी के सरयुपार गांव के तीन किमी की परिधि को किया गया सील
चंद्र प्रकाश राज / वीरेंद्र यादव / के के सेंगर
डीएम के आदेशानुसार मांझी व एकमा प्रखंड सह अंचल प्रशासन सहित एकमा, दाउदपुर व मांझी थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से सभी संपर्क मार्गों को कराया गया सील
– सरयुपार गांववासियों को संक्रमण मुक्त
व कांटेन्मेंट जोन घोषित करने का डीएम का आदेश
– किसी भी व्यक्ति को आवागमन पर लगाई गई रोक
एकमा/मांझी (सारण)। मांझी प्रखंड के गोबरही पंचायत के सरयुपार गांव में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आईजीएमएस पटना में इलाज के दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में मांझी प्रखंड के दाउदपुर थाना क्षेत्र के सरयुपार गांव के तीन किमी की परिधि को मंगलवार को सील कर दिया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र को कांटेन्मेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है।
सरयुपार गांव के उत्तर में एकमा थाना क्षेत्र में भोरहोपुर व कोहड़गढ गांवों के अलावा सरयूपार से पूरब में दाउदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर, पश्चिम में एकडेंगवा व दक्षिण में गोबरही गांव तक के इलाके को सील किया गया है। इस प्रकार से सरयुपार गांव के तीन किमी की परिधि के एरिया को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
मांझी बीडीओ नीलकमल ने बताया कि ताजपुर-एकमा सड़क पर कोहड़गढ स्थित एक निजी आईटीआई व गोबरही-चेंफूल गांव के समीप सड़क को सील किया गया है। इसी तरह मांझी-बरौली सड़क पर नवतन के समीप सड़क पर आवागमन बाधित कराया गया है। उन्होंने बताया गया है कि कंटेन्मेंट जोन के तीन किमी की परिधि अंतर्गत आने वाले सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं होगी।
इस कार्रवाई में बीडीओ मांझी नीलकमल, बीडीओ एकमा डॉ. कुंदन, सीओ एकमा सुशील मिश्रा, दाउदपुर थानाध्यक्ष सुजीत कुमार चौधरी, एकमा थानाध्यक्ष राजेश चौधरी, मांझी थानाध्यक्ष नीरज मिश्रा, पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के अलावा एकमा व मांझी प्रखंड के सीएचसी व पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम शामिल रहे।
उधर जिलाधिकारी श्री सेन के द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी, को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध रखा जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाय।