Fri. Jul 18th, 2025

बालू के अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध करवाई में वाहन, पोकलेन मशीन की जब्ती तथा वाहन मालिक एवं ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

भोजपुर(आरा) ::-

बबलू कुमार :: –

4 फरवरी 2020 मंगलवार

भोजपुर जिला में मंगलवार को बालू के अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध बृहत कार्रवाई की खबर है। इस अभियान में 106 बालू लदे वाहन, 6 पोकलेन मशीन की जब्ती तथा 7 वाहन मालिक एवं ड्राइवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिलाधिकारी  रोशन कुशवाहा के नेतृत्व में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की टीम ने अजीमाबाद थाना के किरकिरी बालू घाट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जांच टीम के पहुंचते ही घाट पर चालान निर्गत करने वाला व्यक्ति भाग निकला। इस इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया गया।

जांच के क्रम में छ: पोकलेन मशीन सहित वाहन क्षमता से अधिक बालू लदे तथा गीले बालू से पानी गिरते तीन ट्रक एवं एक ट्रैक्टर की जब्ती की गई। सभी वाहनों को संबंधित थाने को सौंप दिया गया है तथा परिवहन एवं खनन विभाग की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

पुन: संदेश थाना अंतर्गत ओवरलोडेड एवं पानी चूते पांच ट्रक की जब्ती कर जुर्माना राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त चांदी थाना अंतर्गत गोपालपुर से लेकर चांदी थाना तक बालू लदे वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान के तहत 93 वाहनों को पकड़ा गया है। इन सभी वाहनों पर ओवरलोडेड बालू लदे थे तथा सभी वाहनों से पानी गिर रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी वाहनों को जप्त किया गया है तथा सभी से परिवहन एवं खनन अधिनियम के तहत विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

दूसरी ओर मुफस्सिल थाना के धोबहां ओपी के तहत वाहन क्षमता से अधिक बालू लदे तथा पानी चूते सात ट्रैक्टर की जब्ती की गई है। साथ ही सातों वाहन मालिक एवं चालक के विरुद्ध धोबहां ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि खनन अधिनियम के तहत नदियों मेंअधिकतम 3 मीटर की गहराई तक ही खनन कार्य को सीमित रखा गया है। किंतु किरकिरी घाट पर निरीक्षण के क्रम में तय मानक से काफी अधिक की गहराई का खनन कार्य करते पाया गया।

जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बालू घाट मालिक को हर हाल में तय मानक का कठोरता से पालन करने अन्यथा बालू घाट बंद करने/ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी ।उन्होंने जोर देकर कहा कि नई बालू नीति के तहत नदियों की गुणवत्ता एवं उसका अस्तित्व बनाए रखना है तथा पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु एनजीटी के नियमों का पालन करना तथा घाटों पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा निर्धारित दर पर ही बालू की बिक्री करनाअपेक्षित है।

जिलाधिकारी ने कहा है कि बालू का खनन एवं परिवहन सरकारी दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप ही होंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लगातार छापेमारी करने तथा सरकारी मानक का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

By National News Today

नेशनल न्यूज़ टुडे वेब पोर्टल के रूप में आप लोगों के बीच आया है। यह न्यूज़ पोर्टल "खबरें वही जो हो सही" को अक्षरसः पालन करते हुए, आपके बीच में सदैव ताजातरीन ख़बरों से अवगत कराते रहेंगे।

Related Post

You Missed