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जन वितरण प्रणाली के विक्रेता खाद्यान्न का उठाव कर उसका ससमय वितरण सुनिश्चित नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

भोजपुर(आरा) ::–

बबलू कुमार-

4 जनवरी 2020

शनिवार

भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सरकारी दिशा-निर्देश एवं मानक के अनुरूप करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता खाद्यान्न का उठाव कर उसका ससमय वितरण सुनिश्चित नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वैसे डीलरों को चिन्हित करने तथा सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। विदित हो कि खाद्यान्न का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ससमय वितरण करना अति आवश्यक है । जिन डीलरों के द्वारा खाद्यान्न का उठाव कर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण ससमय नहीं करेंगे वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के एक और दो के तहत दंडनीय अपराध है। जिसमें 7 साल तक कारावास की सजा का प्रावधान है।

साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भी उल्लंघन है । भोजपुर जिला में 1335 जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं एवं 365000 राशन कार्डधारी हैं जिसमें अभी तक मात्र 190000 कार्डधारियों को ही माह दिसंबर 2019 का राशन मिला है। 7 जनवरी तक हर हाल में दिसंबर 2019 का राशन वितरण करने का निर्देश जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिया गया है तथा उपभोक्ता गण 7 जनवरी तक संबंधित दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

By National News Today

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