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25 दिनों में किसानों के बैंक खाते में होगा हस्तांतरित सिंचाई के डीजल अनुदान का लाभ

बिहार–भोजपुर (आरा):-

बबलू कुमार:–

28 जुलाई 2019

सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए डीजल चालित पंपसेट से पटवन के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

30 अक्टूबर 2019 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर ₹50 प्रति लीटर की दर से ₹500 प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान धान का बिचड़ा, जूट फसल की 2 सिंचाई के लिए₹1000 प्रति एकड़ तथा धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की तीन सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक /किसान सलाहकार के द्वारा संयुक्त रूप से पहचान की व्यवस्था है। सत्यापित करने समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

डीजल अनुदान हेतु पंजीकृत वैसे किसानों का आवेदन जिनका कृषि योग्य भूमि दो जिला में अवस्थित है की स्थिति में जिस पंचायत में किसान को पंजीकृत किया गया है उसी पंचायत के कृषि समन्वयक द्वारा दूसरे जिला/ प्रखंड /नगर क्षेत्र/ पंचायत में जाकर उस किसान के दावे का सत्यापन किया जाएगा।

डीजल अनुदान के दावे के भुगतान हेतु आवेदक किसान के गृह जिला के जिस पंचायत में पंजीकरण हुआ है उस पंचायत के कृषि समन्वयक द्वारा दूसरे राजस्व जिला में जाकर उस किसान के दावे का सत्यापन किया जाएगा तथा अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

किसान एक बार में एक अथवा एक से अधिक परंतु अधिकतम सीमा तक पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन फसल वार अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर ,सहज ,वसुधा केंद्र से ऑनलाइन डीजल अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर नि: शुल्क ऑनलाइन पंजीकरण कराने के साथ-साथ डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल/ लैपटॉप से डीजलअनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान अपना ऑनलाइन स्वयं या बटाईदार अथवा स्वयं बटाईदार के रूप में किसी एक श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें थाना नंबर ,खाता नंबर, खेसरा नंबर ,कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के 2 नाम , साथ ही साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करना होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण अथवा आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना मोबाइल नंबर ,आधार संख्या और आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय आवेदक को अपना आधार कार्ड ,बैंक पासबुक और जमीन का विवरण लाना अनिवार्य है। जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे उसी समय आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा। कृषि समन्वयक 10 दिनों के अंदर आवेदन की जांच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे।

By National News Today

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