मुंगेर ::–
प्रेम कुमार :-
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर दियारा में पांच लाख रुपये रंगदारी एवं लाइसेंसी राइफल नहीं देने पर तीन लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने दो आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एडीजे चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने मौजूद साक्ष्य अभियोजन के पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद दो आरोपी कैलू यादव एवं मनीष यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं दो हजार जुर्माना की सजा सुनाई।
वहीं आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की कैद एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई गई। दोनों सजा एक साथ चलेगी ।
भाग ले रहे अपर लोक अभियोजक संदीप भटटाचार्य ने कहा कि सूचक राकेश कुमार ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि मुफस्सिल थाना के तौफिर दियारा में राकेश यादव अपने खलिहान में तैयार गेंहूं मजदूरों के सहारे उठाव करवा कर घर भेजवाने की तैयारी कर रहा था।
तभी कैलू और मनीष यादव सहित 13 लोगो आए और राकेश यादव से पांच लाख की रंगदारी और लाइसेंसी राइफल की मांग की। इंकार करने पर महेशर सिंह ने गोली मारने का आदेश दिया। इस दौरान खलिहान में मौजूद राकेश यादव का भाई पिटू यादव, विपिन यादव की मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं आरोपियों ने मजदूर रणवीर यादव को पकड़ अपने साथ दो किलोमीटर दूर ले गए। बाद में रणवीर यादव की भी गोली मार कर हत्या कर दी थी।