भगवानपुर(बेगूसराय) ::–
@ मामला शिकायत कर्ता को सूचना उपलब्ध नही कराने का
भगवानपुर की तत्कालीन लोकसूचना पदाधिकारी एवं सीडीपीओ अंजना कुमारी द्वारा राज्य सूचना आयोग के द्वारा मांगे गए सूचना को लगातार उपलब्ध नही कराए जाने पर आर्थिक दंड लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीडीपीओ अंजना पर सूचना का अधिकार धिनियम 2005 की धरा 20(1) के तहद 250 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 25,000 आर्थिक दण्ड देने का मामला प्रकाश में आया है।
इस सम्बंध में शिकायत कर्ता रामाअनुज द्वारा यह सूचना के अधिकार से मांग की गई थी।
बालविकास परियोजना में पदास्थापित सुपरभाईजर मीरा कुमारी के शैक्षणिक योग्यता सेवा पुस्तिका का प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करावे, इसकी सूचना लगातार सीडीपीओ द्वारा नही उपलब्ध कराने तथा सीडीपीओ द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि वे कभी रजिस्ट्री पत्र लेने से इंकार नही किया है तथा पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार निम्नवर्गीय लिपिक प्रभात कुमार पर करवाई करने की अनुशंसा की है।
राजयसूचना आयोग्य के राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार ठाकुर ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि कार्यालय का प्रधान होने के कारण वे अपने कनीय कर्मी पर दोषारोपण अपने बचाव में कर रही हैं। उनका प्रशासनिक नियंत्रण अपने कार्यालय में नही था क्योंकि यदि ऐसा हुआ रहता तो लगभग सवा साल के दौरान 18 निबंधित पत्र और स्पीड पोस्ट लेने से इंकार करने के कारण वापस नहीं होता।
इस लिए सूचना अधिकार का आवेदन लौटने से यह स्प्ष्ट मंशा प्रमाणित होता है कि वे सूचना उपलब्ध नही कराना चाहती हैं।
जो गैर जिम्मेदाराना आचरण का प्रमाण है। इस आरोप की पुष्टि शिकायत कर्ता ने की है।
अंजना कुमारी तत्कालीन सीडीपीओ शिवाजीनगर समस्तीपुर पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 2500 का आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाता है।

