Wed. Jan 28th, 2026

बेगूसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय कक्षा 8 तक 10 जनवरी तक पूर्णतः प्रतिबंधित

न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।

बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ती अत्यधिक ठंड एवं गिरते तापमान को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्रीकांत शास्त्री (भा.प्र.से.) द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किया गया है। ठंड के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों सहित, कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 10 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियाँ केवल सुबह 10:00 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी। बोर्ड एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक किया जाएगा। यह आदेश दिनांक 09 जनवरी 2026 से प्रभावी होकर 10 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को आदेश के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

By National News Today

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