न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।
बेगूसराय जिले में वर्तमान में जारी शीतलहर तथा विशेष रूप से सुबह एवं शाम के समय तापमान में हो रही अत्यधिक गिरावट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 22 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया है।
वहीं कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं का संचालन शीतलहर को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी के साथ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक करने का निर्देश दिया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), बेगूसराय को उपरोक्त आदेश को सख़्ती से पालन कराने का निर्देश दिया।
मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड तथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।

