मंझौल, बेगूसराय, अविनाश कुमार गुप्ता।
बिहार में बुधवार से लॉकडाउन का चौथा चरण प्रभावी हो गया है। इसके साथ अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब दुकानें सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुली रह सकेंगी। सरकारी कार्यालय भी 25 फीसद उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी। लगभग 28 दिनों के बाद राशन व फल-सब्जी के अतिरिक्त अन्य दुकानें भी खुलेंगी। अनिवार्य सेवाओं से इतर दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलना है। इसको लेकर आज अनुमंडलाधिकारी मंझौल मुकेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
मौके पर एसडीओ मुकेश कुमार, बीडीओ कर्पूरी ठाकुर, अंचलाधिकारी राजीवरंजन चक्रवर्ती, मंझौल ओपी अध्यक्ष अजीत कुमार सहित पुलिस बल मौजूद थे।
कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
लॉकडाउन-4 के तहत मिली छूट को देखते हुए सड़कों और बाजारों में चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है। इसको लेकर गृह विभाग ने पुलिस और प्रशासन दोनों को ही विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। स्पष्ट निर्देश है कि दुकानों और सरकारी कार्यालयों में कोविड गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन हो। जिस दिन जो दुकानें खुलने के लिए अधिसूचित हैं, वही खोली जाएं और इसकी निगरानी हो। समय से दुकानें बंद हो जाएं, इसकी जवाबदेही भी पुलिस-प्रशासन को दी गई है।