बेगूसराय ::–
विजय कुमार सिंह ::–
09 सितंबर 2009
बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ पुरातन गाँधी ने कहा है कि EPF फॉर्म का संशोधित स्वरूप गलत है। सरकार द्वारा शिक्षकों को जलील करने का एक तरीका है।
नए निर्देश के अनुसार नियुक्ति तिथि में EPF का उद्देश्य भरा जाना है एवं वेतन में EPF की कटौती का उद्देश्य भरा जाना है।
इससे पहले क्रमशः नियुक्ति की तिथि में 01 सितंबर 2020 भरा जाना था एवं वेतन के कॉलम में 15000 ही भरा जाना था।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के बाद सरकार सिर्फ शब्दों का हेर-फेर कर शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है।
डॉ गाँधी ने यह भी कहा कि बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ सभी शिक्षकों से आग्रह करता है कि जो वास्तविक तिथि और वास्तविक वेतन है, वही भरा जाय।
इस अवसर पर संघ सचिव गिरिजेश कुमार, प्रवक्ता डॉ कमलेश कुमार एवं वरिष्ठ शिक्षक अविनाश सिन्हा भी मौजूद थे।

